जेल से बाहर आए आसाराम को अब दोबारा जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा..

जेल से बाहर आए आसाराम को अब दोबारा जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा… जनवरी-25 के तीसरे सप्ताह से लगातार जेल से बाहर रहे आसाराम की अब अंतरिम जमानत बढ़ाने से राजस्थान हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है… आसाराम की ओर से उसके अधिवक्ताओं ने दलील भी दी कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी उन्हें 3 सितम्बर तक अंतरिम जमानत दी है, लिहाजा जमानत बढ़ाई जानी चाहिए…
इस पर सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता और राजकीय अधिवक्ता दीपक चौधरी ने कहा कि सिविल अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार आसाराम की सेहत ठीक है, इसलिए जमानत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं…
रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया…. हालांकि आसाराम को यह स्वतंत्रता जरूर मिली कि यदि भविष्य में बीमारी की आशंका हो तो चिकित्सकीय सुविधा लेने के साथ नए सिरे से हाईकोर्ट में आवेदन किया जा सकता है..!