बहराइच में भगवा फहराने पर हत्या करने वाले को फांसी:9 लोगों को उम्रकैद; दुर्गा पूजा के दौरान धारदार हथियारों से हमला किया था

 

बहराइच कम्युनल वायलेंस केस: राम गोपाल मिश्रा मर्डर पर कोर्ट का फैसला

11 दिसंबर, 2025 को, उत्तर प्रदेश के बहराइच की एक कोर्ट ने 13 अक्टूबर, 2024 को दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की हत्या से उपजे हाई-प्रोफाइल कम्युनल वायलेंस केस में अपनी सज़ा सुनाई। यह घटना महसी तहसील के महाराजगंज बाज़ार इलाके में हुई थी, जो बड़े पैमाने पर झड़पों, आगजनी और घरों और दुकानों पर हमलों में बदल गई, जिससे गहरे कम्युनल तनाव को दिखाया गया।

घटना की खास बातें

– कारण और बढ़ना: दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस, संगीत और नारों के साथ, एक ज़्यादातर मुस्लिम इलाके से गुज़रा। संगीत की आवाज़ को लेकर एतराज़ जताया गया, जिससे बहस हुई। जब जुलूस रुकने से मना कर दिया, तो पत्थरबाज़ी शुरू हो गई, जिसमें कुछ पत्थर कथित तौर पर मूर्ति पर ही लगे। जवाब में, रेहुआ मंसूर गांव के एक पार्टिसिपेंट राम गोपाल मिश्रा, मोहम्मद हामिद (या कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल हामिद) के घर की छत पर चढ़ गए। उन्होंने एक हरा झंडा (जो आमतौर पर मुस्लिम घरों से जुड़ा होता है) हटा दिया और एक भगवा झंडा (हिंदू गर्व का प्रतीक) फहराया, और “जय मां दुर्गा” और “जय हनुमान” के नारे लगाए। इस हरकत का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें नीचे भीड़ के नारे लग रहे थे।

– मर्डर: झंडा फहराने के कुछ ही देर बाद, मिश्रा को कथित तौर पर हमलावरों के एक ग्रुप ने पास के एक घर में खींच लिया। उन्हें कई बार गोली मारी गई—कम से कम 15-20 राउंड, जिसमें उनके सीने में 30 से ज़्यादा पेलेट मिले—धारदार हथियारों और फायरआर्म्स का इस्तेमाल करके। उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद हिंदू ग्रुप्स ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ भी शामिल थी।

– बाद: हिंसा में दुकानों, घरों और गाड़ियों को आग लगा दी गई, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ को निशाना बनाया गया। करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और अधिकारियों ने कई “गैर-कानूनी” इमारतों को गिराने के आदेश जारी किए। इस मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा, पीड़ित के परिवार ने मौत की सज़ा की मांग की और राइट-विंग ग्रुप्स ने इसे हिंदू त्योहारों पर हमला बताकर इसकी निंदा की।

कोर्ट की कार्रवाई और फैसला

– दोषसिद्धि: 9 दिसंबर, 2025 को, कोर्ट ने 10 लोगों को हत्या (IPC सेक्शन 302), दंगा (सेक्शन 147), और दुश्मनी को बढ़ावा देने (सेक्शन 153A) जैसे आरोपों के तहत दोषी ठहराया। इसकी संवेदनशीलता के कारण ट्रायल को फास्ट-ट्रैक किया गया।

– सजा (11 दिसंबर, 2025):

| आरोपी | सज़ा | अतिरिक्त जुर्माना |

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Accused,Sentence,Additional Penalty

“Mohammad Sarfaraz (prime accused, shooter)”,Death by hanging,Rs 1 lakh fine

9 others (accomplices in the attack),Life imprisonment,Rs 1 lakh fine each

| मोहम्मद सरफराज (मुख्य आरोपी, शूटर) | फांसी से मौत | 1 लाख रुपये का जुर्माना |

| 9 अन्य (हमले में साथी) | उम्रकैद | हर एक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना |

सरफराज को मौत की सज़ा एक बहुत ही दुर्लभ “रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर” क्लासिफिकेशन है, जो जुर्म की क्रूरता और उसके सांप्रदायिक असर को दिखाता है। बाकी नौ लोगों को धारदार हथियारों और बंदूकों से हमले में मदद करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया। फैसले के दौरान बढ़े तनाव के बीच कोर्ट के बाहर भारी सिक्योरिटी तैनात की गई थी।

बड़ा संदर्भ

यह घटना 2024 में भारत में दुर्गा पूजा समारोहों पर रिपोर्ट किए गए हमलों के पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कम से कम 17 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। यह मिले-जुले इलाकों में धार्मिक जुलूस, झंडे के निशान और सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर चल रही बहस को दिखाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून और व्यवस्था को सख्ती से लागू करने पर ज़ोर दिया है, जबकि मानवाधिकार ग्रुप्स ने बदले की हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

इस फैसले से मिश्रा के परिवार को कुछ राहत मिली है, लेकिन उन्हें अपील का सामना करना पड़ सकता है, जो शायद ऊपरी अदालतों तक जा सकती है। चल रहे डेवलपमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस या कोर्ट के रिकॉर्ड जैसे ऑफिशियल सोर्स पर नज़र रखने की सलाह दी जाती है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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