आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, ED मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजी…

🇮🇳 ख़बर भारत की-5 नवंबर,2026, इलाहाबाद| नई दिल्ली |
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया है कि मामले को 16 नवंबर 2026 को डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
इलाहाबाद | नई दिल्ली | 5 नवंबर 2026
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने उनकी याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार करते हुए मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया है कि मामले को 16 नवंबर 2026 को डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से उसी दिन अंतरिम राहत यानी जमानत की मांग पर भी आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।
कपिल सिब्बल ने ED की कार्रवाई पर उठाए सवाल
आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि ED ने जानबूझकर उस समय गिरफ्तारी की, जब आजम खान अन्य मामलों में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने वाले थे।

सिब्बल ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई के पीछे दुर्भावना है और आजम खान को चुनाव के दौरान जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि इससे हाईकोर्ट की सुनवाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
31 अक्टूबर को ED ने किया था गिरफ्तार
78 वर्षीय आजम खान को ED ने 31 अक्टूबर को जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कथित दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से रिहाई मिली थी।
इसके बाद ED ने आजम खान को गिरफ्तार किया और 1 नवंबर को उन्हें गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अब 16 नवंबर पर टिकी नजरें
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब आजम खान की जमानत और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 16 नवंबर को होने वाली सुनवाई में अंतरिम राहत पर भी फैसला आने की उम्मीद है।
फिलहाल आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। उनकी गिरफ्तारी की वैधता और जमानत के सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई बाकी है।
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