तम्बाकू पर नया जीएसटी दर 1 फरवरी से लागू होगा; सिगरेट और पान मसाला पर 40% कर लगेगा …

हाँ, यह भारत में हाल ही में जारी सरकारी नोटिफ़िकेशन के आधार पर सही है।
1 फरवरी, 2026 से, तंबाकू उत्पादों और पान मसाले जैसे “सिन गुड्स” के लिए एक नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू होगा। मुख्य बदलावों में शामिल हैं:
– सिगरेट, पान मसाला, और ज़्यादातर तंबाकू उत्पाद → इन पर 40% GST दर लगेगी (जो पहले के 28% GST स्लैब से ज़्यादा है)।
“GST रेट अपडेट: बीड़ी पर 9%, तंबाकू और पान मसाला पर 20% – 14% GST हटाया गया
– बीड़ी → इन पर कम 18% GST दर से टैक्स लगेगा।
– मौजूदा GST कंपनसेशन सेस (जो प्रोडक्ट के हिसाब से अलग-अलग था और 28% GST के ऊपर काफ़ी बोझ डालता था) उसी तारीख से बंद कर दिया जाएगा।
– कुल टैक्स को बनाए रखने और खपत को कम करने के लिए, नए लेवी लगाए गए हैं:
– तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी (जैसे, सिगरेट: लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 स्टिक पर 2,050–8,500 रुपये; चबाने वाले तंबाकू, गुटखा वगैरह के लिए ज़्यादा दरें)।
– पान मसाले पर एक नया हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस (टैक्स चोरी रोकने के लिए मशीन-कैपेसिटी के आधार पर)।
ये बदलाव GST काउंसिल के फैसलों (सितंबर 2025 में अपनी 56वीं बैठक में), दिसंबर 2025 में संबंधित बिलों को संसदीय मंज़ूरी, और 31 दिसंबर, 2025–1 जनवरी, 2026 के आसपास जारी वित्त मंत्रालय के नोटिफ़िकेशन से हुए हैं।
इसका मकसद पब्लिक हेल्थ के लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाना (तंबाकू के इस्तेमाल को कम करने के लिए ज़्यादा कीमतें), कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद रेवेन्यू न्यूट्रैलिटी सुनिश्चित करना (31 जनवरी, 2026 तक लोन चुका दिए गए), और टैक्स चोरी को रोकना है। उम्मीद है कि ब्रांड और कैटेगरी के आधार पर सिगरेट की कीमतों में 15–40% की बढ़ोतरी होगी, जबकि पान मसाले पर कुल बोझ मोटे तौर पर वैसा ही रहेगा (लगभग 88%)

(1 फरवरी 2026 से प्रभावी)”
G.S.R. ……(E) – सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 (CGST एक्ट) की धारा 9(1) और धारा 15(5) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार ने GST काउंसिल की सिफारिश पर, नोटिफिकेशन नंबर 9/2025 – सेंट्रल टैक्स (रेट) (G.S.R. 641(E), तारीख 17 सितंबर 2025) में संशोधन जारी किए हैं।
ये संशोधन तंबाकू, पान मसाला और संबंधित उत्पादों के टैक्स रेट में बदलाव से संबंधित हैं।
1. प्रभावी तारीख
ये संशोधन 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे।
2. GST रेट में मुख्य बदलाव
A. 9% टैक्स रेट में बढ़ोतरी – शेड्यूल II
शेड्यूल II – 9% में एक नई एंट्री जोड़ी गई है:
क्र. सं. HSN कोड विवरण
4A 2403 19 21, 2403 19 29 बीड़ी
B. 20% टैक्स दर में बढ़ोतरी – अनुसूची III
अनुसूची III – 20% में नई एंट्री जोड़ी गई हैं:
क्र. सं. HSN कोड विवरण
14 2106 90 20 पान मसाला
15 2401 बिना बना तंबाकू; तंबाकू का कचरा (तंबाकू के पत्तों के अलावा)
16 2402 सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प
17 2403 (2403 19 21, 2403 19 29 के अलावा) अन्य निर्मित तंबाकू और तंबाकू के विकल्प; होमोजेनाइज्ड या रिकंस्टीट्यूटेड तंबाकू; तंबाकू के अर्क और एसेंस (बीड़ी के अलावा)
18 2404 11 00 तंबाकू या रिकंस्टीट्यूटेड तंबाकू वाले उत्पाद और जिन्हें बिना जलाए सांस से अंदर लेने के लिए बनाया गया है
19 2404 19 00 तंबाकू या निकोटीन के विकल्प वाले उत्पाद और जिन्हें बिना जलाए सांस से अंदर लेने के लिए बनाया गया है।
C. 14% टैक्स दर हटाना – अनुसूची VII
अनुसूची VII – 14% और उससे संबंधित सभी एंट्री हटा दी गई हैं।
इससे अनुसूची VII में सूचीबद्ध वस्तुओं से 14% GST दर प्रभावी रूप से हट जाती है।
