बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने RCB के खिलाफ दर्ज की FIR

बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने RCB के खिलाफ दर्ज की FIR

बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास 4 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स कॉलेज (आरसीबी) की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 56 लोगों के घायल होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी के इवेंट रिले कंपनी डीएनए और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ FIR दर्ज की हैं।
इस घटना में भीड़ की सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया है।
(केएससीए) क्लब कमेटी और अन्य के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में आपराधिक आरोप लगाए गए हैं और यह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 115, 118, 190, 132, 125(12), 142, और 121 के तहत दर्ज किया गया है।
कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) की जांच की है, और एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी स्व: स्मारक लेते हुए सरकार को 10 जून तक स्टेटस रिपोर्ट में प्लेइंग करने का निर्देश दिया है। आरसीबी ने मृतकों के परिजनों को दी 10 लाख रुपये की सहायता और मुआवजा “आरसीबी केयर्स” की पहली घोषणा है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश नीचे दिए हैं, और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि भीड़ पर नियंत्रण करना मुश्किल था। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही परेड के लिए अनुमति ले ली थी, लेकिन आयोजकों ने इसे आगे बढ़ा दिया, जिससे स्थिति बिगड़ गई।



