भोपाल में रात 12 बजे तक पब-बार और होटल बंद करना अनिवार्य।

25 अप्रैल भोपाल
भोपाल पुलिस ने शहर में शांति और कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए यह कदम उठाया हैं कि पब और बार रात 12:00 बजे तक बंद हो जाए।
भोपाल में देर रात तक चलने वाली पब और बार की पार्टियों पर पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने अब लगाम कस दी है। पुलिस मुख्यालय में हुई अहम बैठक के दौरान कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि शराब परोसने का समय रात 11:30 बजे तक ही रहेगा और ठीक 12:00 बजे तक पब-बार पूरी तरह बंद होने चाहिए।
इन नियमों में ढिलाई बरतने वाले संचालकों को चेतावनी दी गई है कि अगर इसका उल्लंघन किया गया तो इस स्थिति में लाइसेंस सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे।
इस नई व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए इंदौर की तर्ज पर ‘जूम एप’ और सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए एक हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है। अब सभी संचालकों और मैनेजरों को रात 12 बजे तक संस्थान बंद करने के बाद उसकी फोटो पुलिस को भेजनी अनिवार्य होगी, जिसकी सीधी निगरानी भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम से की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए हैं कि शहर की कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले पब-बार संचालकों पर अब सख्ती से गाज गिरेगी।


