लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी….

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी….
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव 14 मार्च, 2025 को उनके सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने से जुड़े कदाचार के आरोपों के बाद लाया गया है। रविशंकर प्रसाद और राहुल गांधी सहित 146 सांसदों द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत स्वीकार किया गया। आरोपों की जाँच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। बिरला ने आरोपों की गंभीरता पर ज़ोर देते हुए कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की कार्रवाई ज़रूरी है और समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट प्राप्त होने तक महाभियोग प्रक्रिया लंबित रहेगी।