सलमान खान की ‘काला हिरण’ फिल्म पर फिर विवाद! ⚖️ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला, निर्माता की याचिका पर 16 दिसंबर को अगली सुनवाई..

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🇮🇳 ख़बर भारत की-10 अक्टूबर 2026,नई दिल्ली|मुंबई।


बड़ी खबर: सलमान खान की फिल्म ‘काला हिरण’ पर कानूनी विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्माता की याचिका पर मांगा जवाब

नई दिल्ली|मुंबई| 10 अक्टूबर 2026 बॉलीवुड न्यूज़

 

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की प्रस्तावित फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ को लेकर कानूनी विवाद एक बार फिर चर्चा में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म के निर्माता अमित जानी की उस याचिका पर सलमान खान से जवाब मांगा है, जिसमें अभिनेता द्वारा फिल्म की रिलीज रोकने के लिए दायर मुकदमे को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर वापस करने की मांग की गई है।

 

⚖️ निर्माता ने क्यों उठाए सवाल?

 

निर्माता अमित जानी का तर्क है कि सलमान खान मुंबई में रहते हैं, जबकि प्रतिवादी उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहते हैं या कारोबार करते हैं। ऐसे में केवल फिल्म के टीजर, पोस्टर और प्रचार सामग्री इंटरनेट पर दिल्ली में उपलब्ध होने से दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं मिल जाता।

निर्माता अमित जानी

 

निर्माता ने अदालत से सलमान खान के मुकदमे को उचित न्यायालय में पेश करने के लिए वापस करने की मांग की है। अदालत ने इस मामले में अभिनेता का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया है। 

 

🎬 1998 के काला हिरण मामले से जुड़ी है फिल्म

 

‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ को सलमान खान से जुड़े 1998 के काला हिरण शिकार मामले से प्रेरित बताया जा रहा है।

सलमान खान ने फिल्म और उससे संबंधित प्रचार सामग्री पर आपत्ति जताते हुए इसकी रिलीज रोकने की मांग की है। अभिनेता का आरोप है कि फिल्म और प्रचार सामग्री से उनके व्यक्तित्व अधिकारों तथा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।

 

इससे पहले भी फिल्म के टीजर और संबंधित ऑनलाइन प्रचार सामग्री को लेकर अदालत में कार्यवाही हो चुकी है।

 

📅 अब आगे क्या होगा?

 

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तेजस करिया ने निर्माता की याचिका पर सलमान खान से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

 

फिलहाल, अदालत ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को लेकर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। मामले में आगे की कार्रवाई सलमान खान के जवाब और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर होगी।

 

📌 बड़ी बात: अभी यह तय नहीं हुआ है कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मुकदमे की सुनवाई जारी रखेगा या इसे उचित न्यायालय में पेश करने के लिए वापस करेगा।

 

 

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