“CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर SC में सुनवाई” “सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई को दी मंजूरी”…

ख़बर भारत की-29 सितंबर 2026
ECI के निर्णय लेने की प्रक्रिया और SIR से जुड़े फैसलों पर उठे सवाल…..
📰 Report-Nidhi Chaurasia
29 सितंबर 2026 की ताज़ा रिपोर्टों से पुष्ट होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और निर्वाचन आयोग के निर्णय लेने के तरीके पर सवाल उठाने वाली याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी है।
🔴 ब्रेकिंग न्यूज़ — क्या मामला है?
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामला उठाया। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना भी शामिल हैं। CJI ने मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
याचिका में मुख्य रूप से आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग से जुड़े कुछ निर्णय अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 324 और चुनाव आयोग के सामूहिक निर्णय लेने की व्यवस्था का हवाला दिया है।
मामले में Special Intensive Revision (SIR) और उससे जुड़े निर्णयों की वैधता पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, ये फिलहाल याचिकाकर्ता के आरोप और कानूनी दावे हैं—सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।
