Khabar Bharat KiAugust 20, 20251min7680

PM, CM या कोई भी नेता… 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी, संसद में आज बिल पेश करेगी सरकार

amit shah bill 20 agust

 

भारत सरकार ने 20 अगस्त, 2025 को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए, जिनमें प्रस्ताव दिया गया है कि प्रधानमंत्री,

मुख्यमंत्री, या केंद्र या राज्य स्तर के मंत्री, कम से कम पाँच साल की जेल की सज़ा वाले गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार

30 दिनों तक हिरासत में रहने पर अपना पद खो देंगे। ये विधेयक हैं: संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र

शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025,

पारित होने पर,नेता को 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा या स्वतः पद से हटा दिया जाएगा, हालाँकि रिहाई के बाद

पुनर्नियुक्ति संभव है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पेश किए, जिन्हें आगे की समीक्षा के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जा

सकता है। विपक्ष ने इन विधेयकों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि इनका इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मनमानी

गिरफ्तारी के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है।

 

दरअसल, मौजूदा वक्त में ऐसा किसी भी कानून में प्रावधान नहीं है कि गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत की स्थिति में नेताओं को

उनके पद से हटाया जा सके. इन्हीं खामियों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने तीन विधेयक तैयार किए हैं जो गंभीर

आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं पर नकेल कसेंगे।

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