SIR-MP में 42.74 लाख, छत्तीसगढ़ में 27 लाख नाम कटे:केरल में 24 लाख नाम हटे; पहले 7 राज्यों से 2.70 करोड़ नाम कटे थे

SIR

 

यह बयान 2026 के चुनाव से पहले कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का जिक्र करता है। यह वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया है, जिसमें अयोग्य नामों (मुख्य रूप से मृत वोटर, जो स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं/अनुपस्थित हैं/जिनका पता नहीं चल रहा है, और डुप्लीकेट/कई रजिस्ट्रेशन) को हटाया जाता है, जबकि असली वोटरों को अपने डिटेल्स कन्फर्म करने या सही करने की अनुमति दी जाती है।

 

 23 दिसंबर, 2025 को जारी ड्राफ्ट लिस्ट के मुख्य आंकड़े:

मध्य प्रदेश (MP): ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से ठीक 42.74 लाख नाम हटाए गए (SIR से पहले कुल ~5.74 करोड़ वोटरों में से)। इसमें 8.46 लाख मृत, 31.51 लाख शिफ्ट हुए/अनुपस्थित, और 2.77 लाख डुप्लीकेट शामिल हैं।

छत्तीसगढ़: लगभग 27.34 लाख नाम हटाए गए (2.12 करोड़ SIR से पहले के वोटरों में से)।

केरल: लगभग 24.08 लाख नाम हटाए गए (2.78 करोड़ SIR से पहले के वोटरों में से; कुछ रिपोर्ट इसे 24 लाख बताती हैं)।

State/UT Deletions (approx. in lakh) Key Breakdown
Madhya Pradesh 42.74 lakh – Deceased: 8.46 lakh – Shifted/absent/untraceable: ~31.21 lakh (combined shifted + absent) – Duplicates: 2.77 lakh
Chhattisgarh 27.34 lakh – Deceased: 6.42 lakh – Shifted/absent: 19.14 lakh – Duplicates: 1.79 lakh
Kerala 22.47–24 lakh – Deceased: 6.50 lakh – Shifted/absent: 14.62 lakh – Duplicates: 1.36 lakh

 

ये नाम आज (23 दिसंबर, 2025) जारी की गई ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए हैं। ये अंतिम नहीं हैं – प्रभावित वोटर 22 जनवरी, 2026 तक सहायक दस्तावेजों के साथ अपने नाम बहाल करने या सही करने के लिए दावे/आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं।

 

पहले हटाए गए नाम:

“पहले 7 राज्यों से हटाए गए 2.70 करोड़ नाम” सात पिछले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी) की ड्राफ्ट लिस्ट से मेल खाते हैं, जहां इन क्षेत्रों में इसी तरह के कारणों से कुल 2.7 करोड़ (27 मिलियन) से अधिक नाम हटाए गए थे।

State/UT Deletions (approx. in lakh) Notes
Tamil Nadu 97.38 lakh Highest percentage reduction (~15%)
Gujarat 73.73 lakh
West Bengal 58.21 lakh
Rajasthan 41.79–42 lakh
Puducherry 1.03 lakh
Goa ~1 lakh
Lakshadweep Small (not specified)

 

 

 

यह SIR पूरे देश में सही वोटर लिस्ट सुनिश्चित करने के राष्ट्रव्यापी प्रयास का हिस्सा है, जिसकी अंतिम लिस्ट फरवरी 2026 में आने की उम्मीद है। इन राज्यों के वोटरों को ECI पोर्टल (voters.eci.gov.in) या राज्य CEO की वेबसाइटों पर अपना स्टेटस चेक करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।


 

 विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया-

 

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा किए जाने वाले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में घर-घर जाकर सत्यापन के बाद एक मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है। यह मसौदा अंतिम नहीं होता—मतदाता एक तय समय के दौरान दावे (शामिल करने/जोड़ने के लिए) या आपत्तियां (हटाने या सुधार के लिए) उठा सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सूची में केवल योग्य मतदाता ही रहें, जबकि असली मतदाताओं को सुरक्षा मिले।

 

जिन राज्यों में 23 दिसंबर, 2025 को मसौदा सूची प्रकाशित हुई है (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), उनके लिए दावे और आपत्तियों की विंडो 23 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 तक खुली है।

 

इस अवधि के दौरान मुख्य कार्य

– यदि आपका नाम गायब/हटा दिया गया है (SIR में यह आम है क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वह कहीं और चला गया है, अनुपस्थित है, या डुप्लीकेट एंट्री है): शामिल करने के लिए दावा करें।

– यदि विवरण गलत हैं (जैसे, नाम की स्पेलिंग, उम्र, पता, फोटो): सुधार के लिए आवेदन करें।

– यदि आप किसी और की एंट्री पर आपत्ति करना चाहते हैं (जैसे, मृत या अयोग्य व्यक्ति अभी भी सूची में है): हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करें।

 

आवश्यक फॉर्म

इन मानक ECI फॉर्म का उपयोग करें (अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध):

– फॉर्म 6: नए पंजीकरण के लिए या यदि आपका नाम छूट गया/हटा दिया गया है तो शामिल करने का दावा करने के लिए।

– फॉर्म 7: मौजूदा एंट्री पर आपत्ति करने के लिए (जैसे, मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं जैसे अयोग्य नामों को हटाने का अनुरोध)।

– फॉर्म 8: मौजूदा एंट्री में सुधार के लिए (नाम, फोटो, पता, आदि)।

 

दावे/आपत्तियां कैसे दर्ज करें

  1. ऑनलाइन (अनुशंसित और सबसे तेज़):

– मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएं: https://voters.eci.gov.in

– लॉग इन करें/एक खाता बनाएं (मोबाइल नंबर या EPIC/वोटर ID का उपयोग करके)।

– उपयुक्त फॉर्म (6, 7, या 8) चुनें।

– विवरण भरें, सहायक दस्तावेज अपलोड करें (स्व-सत्यापित स्कैन/फोटो)।

– सबमिट करें और स्टेटस जांच के लिए संदर्भ/ट्रैकिंग ID नोट करें। – आप वोटर हेल्पलाइन ऐप (Android/iOS पर उपलब्ध) या ECINET ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

 

  1. ऑफ़लाइन:

– ECI वेबसाइट से फ़ॉर्म डाउनलोड करें या अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से लें।

– फ़ॉर्म भरें और सेल्फ-अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करें।

– इसे जमा करें:

– अपने लोकल बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को।

– तहसील/तालुका ऑफिस में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को।

– डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (DEO) ऑफिस में।

– मदद के लिए अक्सर वीकेंड पर पोलिंग स्टेशनों पर स्पेशल कैंप लगाए जाते हैं।

 

आमतौर पर ज़रूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स

– उम्र का प्रूफ (जैसे, जन्म प्रमाण पत्र, आधार, स्कूल सर्टिफिकेट)।

– पते का प्रूफ (जैसे, आधार, राशन कार्ड, यूटिलिटी बिल, बैंक पासबुक)।

– हाल की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।

– डिक्लेरेशन फ़ॉर्म (अक्सर SIR क्लेम के लिए ज़रूरी होता है, जो एलिजिबिलिटी की पुष्टि करता है)।

– अगर उपलब्ध हो तो EPIC (वोटर ID)।

 

ECI इस बात पर ज़ोर देता है कि असली वोटर्स को अपना नाम वापस पाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए – किसी भी एलिजिबल वोटर का नाम सही प्रोसेस के बिना परमानेंटली डिलीट नहीं किया जाएगा।

 

सबमिशन के बाद

– BLOs/EROs क्लेम वेरिफाई करेंगे (इसमें फ़ील्ड विज़िट या सुनवाई शामिल हो सकती है)।

– आपको सुनवाई के लिए नोटिस मिल सकता है – अगर ज़रूरी हो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं।

– फ़ैसले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) द्वारा लिए जाते हैं।

– सभी क्लेम/आपत्तियों को निपटाने के बाद, फ़ाइनल इलेक्टोरल रोल फरवरी 2026 में आने की उम्मीद है।

 

अपना स्टेटस पहले कैसे चेक करें

फ़ाइल करने से पहले:

– EPIC नंबर या डिटेल्स से https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर सर्च करें।

– अपने राज्य की CEO वेबसाइट से बूथ-वाइज़ PDF डाउनलोड करें (जैसे, ceomadhyapradesh.nic.in, ceochhattisgarh.nic.in, ceo.kerala.gov.in)।

– अपने BLO या हेल्पलाइन 1950 (वोटर हेल्पलाइन) से संपर्क करें।

 

22 जनवरी, 2026 की डेडलाइन के अंदर जल्दी से काम करें – देरी से 2026 के चुनाव छूट सकते हैं। अगर समस्याएँ बनी रहती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या राज्य के चीफ़ इलेक्टोरल ऑफिसर से संपर्क करें। यह प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है और सभी एलिजिबल नागरिकों को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

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