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सतना।मध्य प्रदेश। भारसाधक अधिकारी श्री राहुल सिलाड़िया तथा सचिव श्री करुणेश तिवारी के नेतृत्व में मंडी जांच दल द्वारा डेलौरा स्थित गांधी सब्जी बाजार का आकस्मिक निरीक्षण एवं छापामार कार्रवाई की गई।

🇮🇳 ख़बर भारत की-31 अक्टूबर 2026,सतना।
मध्य प्रदेश।
निरीक्षण के दौरान स्थल पर बिना अनुज्ञप्ति के अधिसूचित कृषि उपज चटनी-मसाले अंतर्गत लहसुन का अवैध भंडारण एवं व्यापारिक गतिविधियां संचालित होना पाई गईं।
“सतना में 83 क्विंटल लहसुन जब्त”
सतना। मध्य प्रदेश।
आज दिनांक 31/10/2026 को प्रातः 09:30 बजे भारसाधक अधिकारी श्री राहुल सिलाड़िया तथा सचिव श्री करुणेश तिवारी के नेतृत्व में मंडी जांच दल द्वारा डेलौरा स्थित गांधी सब्जी बाजार का आकस्मिक निरीक्षण एवं छापामार कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान स्थल पर बिना अनुज्ञप्ति के अधिसूचित कृषि उपज चटनी-मसाले अंतर्गत लहसुन का अवैध भंडारण एवं व्यापारिक गतिविधियां संचालित होना पाई गईं।

कामना ट्रेडर्स, प्रोपराइटर आनंद कुमार कुशवाहा।
जब्ती माल लहसुन 48 क्विंटल। अनुमानित मूल्य 7,53,600/- रुपये, सात लाख तिरेपन हजार छह सौ रुपये। फर्म के पास मंडी समिति सतना की कोई वैध व्यापारिक अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं पाई गई। फर्म द्वारा क्रय के संबंध में कृषि उपज मंडी समिति सीहोर म.प्र. द्वारा जारी अनुज्ञा-पत्र, अनुज्ञा-पत्र क्रमांक 26103017728101859, दिनांक 28/10/2026 प्रस्तुत किया गया।
उक्त अनुज्ञा-पत्र सीहोर से फर्म AANAND KUMAR TRADERS, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के लिए केवल राज्य के बाहर उपयोग हेतु जारी किया गया था। माल को उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद अथवा प्रयागराज, न ले जाकर सतना के डेलौरा स्थित गांधी सब्जी बाजार में अवैध रूप से भंडारित कर खपाया जा रहा था। यह स्पष्ट रूप से अंतरराज्यीय गेट पास की आड़ में चेकिंग से बचने, मंडी शुल्क अपवंचन करने एवं शासन को भारी राजस्व क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कूटरचित कृत्य है।

चंदन कुमार लाल प्रसाद, प्रोपराइटर चंदन कछवाहा। जब्ती माल लहसुन 35 क्विंटल। अनुमानित मूल्य 5,49,500/- रुपये, पांच लाख उनचास हजार पांच सौ रुपये। उक्त फर्म भी बिना किसी वैध मंडी अनुज्ञप्ति के चटनी-मसाले अंतर्गत अधिसूचित उपज लहसुन का क्रय-विक्रय व भंडारण करते पाई गई। जांच के दौरान फर्म द्वारा क्रय से संबंधित केवल एक साधारण बिल प्रस्तुत किया गया, जो कि मंडी नियमों के तहत विधिमान्य नहीं है।
जांच के दौरान कुल तीन दुकानों पर अवैध लहसुन का भंडारण पाया गया। इनमें से एक दुकान के संबंध में व्यापारी के उपस्थित नहीं होने तथा दुकान में ताला लगाकर चले जाने की स्थिति पाई गई। संपर्क करने पर व्यापारी द्वारा अपने घर में किसी की मृत्यु हो जाने की बात बताई गई। उक्त दुकान को सील करने के निर्देश दिए गए हैं।
कुल भंडारित लहसुन 83 क्विंटल। कुल अनुमानित मूल्य 13,03,100/- रुपये, तेरह लाख तीन हजार एक सौ रुपये।

मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत दोनों फर्मों के परिसरों से कुल 83 क्विंटल लहसुन विधिवत जब्त की गई।
चूंकि लहसुन नाशवान Perishable प्रकृति की उपज है, अतः न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने तक माल के सुरक्षित रख-रखाव हेतु जब्तशुदा लहसुन को मंडी के वैध अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी की सुरक्षित अभिरक्षा में सुपुर्दगीनामा निष्पादित कर सौंपा गया।
प्रकरण में कूटप्रवंचना, फर्जी चालान अथवा अनुज्ञा-पत्र के दुरुपयोग तथा बिना लाइसेंस अवैध व्यापार की गंभीरता को देखते हुए किसी भी प्रकार की समझौता राशि अथवा शमन Compounding न करते हुए प्रकरण को माननीय जिला न्यायालय, सतना में विधिवत परिवाद के रूप में प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है।
आकस्मिक निरीक्षण की कार्रवाई में शामिल सदस्य इस प्रकार हैं: पंकज सिंह चौहान, मंडी इंस्पेक्टर; प्रमोद शर्मा, उप निरीक्षक; KP Singh, उप निरीक्षक; लक्ष्मीकांत शुक्ला, उप निरीक्षक; शशिधर तिवारी, उप निरीक्षक।

इस प्रकरण में संबंधित निरीक्षक को भी तथा मंडी निरीक्षक को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जा रहा है।
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